Gold Smuggling Case: सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ फ्लाइट में हुई नारेबाजी, पुलिस ने दर्ज किया केस, इंडिगो भी करेगी जांच
युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने विमान में सवार विजयन के खिलाफ कथित तौर पर नारेबाजी की. उन्होंने बताया कि चालक दल के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया.
Kerala CM Pinarayi Vijyan: विमानन कंपनी इंडिगो (Indigo) कन्नूर से तिरुवनंतपुरम (Kannur to Thiruvananthapuram) जा रही अपनी एक उड़ान में सोमवार को हुई उस घटना की जांच कर रही है जिसमें दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विमान में मौजूद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan) के खिलाफ नारेबाजी की. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. विजयन केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार के प्रमुख हैं.
सूत्रों ने बताया कि इंडिगो नागर विमानन निदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित उन नियमों के तहत घटना की जांच कर रही है जो संबंधित कंपनी को किसी यात्री के व्यवहार को आपत्तिजनक मानने और उसे एक निर्धारित अवधि के लिए उड़ान से प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करते हैं. हालांकि इंडिगो ने इस मामले में टिप्पणी करने के ‘पीटीआई-भाषा’ के अनुरोध का जवाब नहीं दिया.
चालक दल के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की
सूत्रों के मुताबिक, युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने विमान में सवार विजयन के खिलाफ कथित तौर पर नारेबाजी की. उन्होंने बताया कि चालक दल के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया. सूत्रों के अनुसार, विमान में मौजूद एलडीएफ के एक वरिष्ठ नेता ने दोनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धक्का दे दिया.
क्या सीएम की हत्या की थी साजिश?
सूत्रों ने कहा कि घटना की जांच पूरी करने के बाद विमानन कंपनी डीजीसीए को इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी देगी. केरल पुलिस के मुताबिक, विजयन के खिलाफ नारेबाजी करने वाले दोनों कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस के एक अन्य सदस्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.
तिरुवनंतपुरम पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी में कहा गया है कि राजनीतिक बैर के कारण तीनों आरोपियों-फरजीन माजिद, नवीन कुमार और सुनीत कुमार ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हत्या की साजिश रची और कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जा रहे विमान में सवार हो गए.
पुलिस ने किन धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा?
पुलिस के अनुसार तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 120बी (षड्यंत्र), 307 (हत्या का प्रयास) और 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के पालन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) शामिल है.
इसके अलावा, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं (Youth Congress Workers) पर विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियमावली की धारा 22, विमान अधिनियम की धारा 11ए और नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों (Illegal Activities) की रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(ए) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.
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