Ashwini Upadhyay Gets Bail: जंतर-मंतर पर विवादित नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली की निचली अदालत ने आज जमानत दे दी. महानगर दंडाधिकारी उद्भव कुमार जैन ने पेशे से वकील उपाध्याय को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (दो समूहों में धर्म, जाति नस्ल आदि के आधार पर द्वेष फैलाना) के तहत दर्ज मामले का सवाल है तो यह केवल दावा है और इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है जो दर्शाये कि आरोपी की उपस्थिति या उसकी ओर से कथित भड़काऊ भाषण से दो समूहों में द्वोष को बढ़ावा मिला.’’
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से जुड़े मामले में पुलिस ने अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाने संबंधी एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस संबंध में मामला दर्ज किया.
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘उपाध्याय प्रदर्शन के आयोजक थे. उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई. किसी सभा में कोई गैरकानूनी गतिविधि होती है, तो ऐसी किसी भी सभा के आयोजक को अन्य लोगों के साथ जिम्मेदार ठहराया जाता है जो इसका हिस्सा थे.’’
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 269 (लापरवाह कृत्य से खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) और 270 (घातक कार्य से खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) तथा महामारी और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.