Exclusive: नए नियमों पर बोले प्रकाश जावड़ेकर- सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं पर सबको मिले न्याय
डिजिटल मीडिया की खबर की विश्वसनीयता पर समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की तरह डिजिटल न्यूज और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कल सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. क्या सोशल मीडिया, OTT के लिए सरकार की गाइडलाइंस अच्छी हैं? इस बारे में बात करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एबीपी न्यूज के खास बातचीत की. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'हमने सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हैं. हम केवल ये चाहते हैं कि सभी को समान न्याय मिले. इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को एक ही नियम के तहत काम करना होगा.'
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने नियमों का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सभी जगह नए नियमों की प्रशंसा हुई. सभी ने फैसले का स्वागत किया.
महिला को किसी आपत्तिजनक पोस्ट से कैसे न्याय मिलेगा? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'ऐसी शिकायत को लेकर कोई भी सरकार के पास भी आ सकता है. सरकार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनी से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कह सकती है. ये कंटेंट हटाने का मुद्दा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद नहीं करना है.'
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश-
- कंपनियों को कोर्ट और सरकार के पूछने पर भड़काऊ कंटेट के सोर्स की जानकारी देनी होगी
- मानहानि वाले कंटेट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा
- महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी
- सोशल मीडिया कंपनियों को 24 घंटे शिकायत अधिकारी रखना होगा
- कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अफसर की मौजूदगी जरूरी
- हर 6 महीने में शिकायतों पर कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी
- कंटेंट हटाने पर कंपनियों को कारण बताना होगा
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