नई दिल्ली: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकर यानी (इरडा) ने वाहनों से संबंधित नियमों में बदलाव का मसौदा तैयार किया है. इरडा ने कार और मोटरसाइकिल समेत अन्य सभी तरह के वाहनों की बीमा राशि तय करने के लिए वाहन की उम्र के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है.
दरअसल बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉर मोटर ऑन डैमेज कवर निर्धारित करने के लिए कार्यकारी समिति बनाई थी. इस समिति ने बीमा राशि की गणना के लिए दो विकल्प सुझाए,जिसपर इरडा ने मसौदा जारी किया है.
जिन दो विकल्पों पर चर्चा हुई है उनमें से पहला विकल्प यह है कि कंपनियां वाहनों पर पहले तीन साल तक कंपनिया समान मूल्य पर बीमा राशि देंगी. यह बीमा की राशि पहले दिन की ऑन रोड प्राइस के बराबर होगी. वहीं तीन साल से सात साल तक पुराने के वाहनों की कीमत घटाई जा सकती है. कीमत 40 से 60 फीसदी तक घटाई जा सकती है.
वहीं अगर दूसरे विकल्प के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि शुरुआती 6 महीने तक कार की कीमत उसकी मौजूदा कीमत की 95 फीसदी मानी जाएगी. इसके बाद अगले सात साल तक कार का मूल्य 40 फीसदी तक कम किया जा सकता है.
सबसे खास बात
इस मसौदे में सबसे खास बात यह है कि इरडा ने कहा है नुकसान या चोरी होने की स्थिति में कंपनी को वाहन पर पूरी राशि का भुगतान करना होगा.बीमा नियामक ने कहा है कि वाणिज्यिक वाहनों की बीमा राशि में इनवॉयस वैल्यू के साथ बॉडी को भी शामिल करना होगा.
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