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इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को झटका, कोर्ट ने नहीं दी कुलभूषण का वीडियो चलाने की इजाजत

नई दिल्ली: इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट में पाकिस्तानी पक्ष कुलभूषण जाधव का वो वीडियो चलना चाहता था, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया के सामने चलाया था, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी. वहीं, भारत के वकील हरीश साल्वे ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में आज कहा कि उनके देश को अंदेशा है कि सुनवाई पूरी होने से पहले उसके नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी दी जा सकती है.

इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को झटका, कोर्ट ने नहीं दी कुलभूषण का वीडियो चलाने की इजाजत

साल्वे ने कहा कि जाधव को तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था और जासूसी एवं विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है. उनसे जब इकबालिया बयान दिलवाया गया ,जब वह पाकिस्तान की सैन्य हिरासत में थे.

पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा दी- भारत

जैसे ही आईसीजे ने जाधव मामले की सुनवाई शुरू की, भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ‘‘बुनियादी’’ माने जाने वाले मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा दी है. भारत ने आईसीजे से कहा कि हम जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहते हैं. भारत ने आठ मई को पाकिस्तान पर कूटनीतिक रिश्तों पर वियेना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सजाए मौत तत्काल निलंबित करने का आह्वान किया और कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की कूटनीतिक पहुंच के उसके 16 आग्रह ठुकरा दिए. मौजूदा परिस्थिति बहुत गंभीर- भारत साल्वे ने अदालत से कहा कि मौजूदा परिस्थिति बहुत गंभीर है और यही कारण है कि भारत आईसीजे की भागीदारी चाहता है. उन्होंने पाकिस्तान में जाधव के खिलाफ सुनवाई प्रक्रिया को ‘‘हास्यास्पद’’ बताया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने बेटे से मिलने के जाधव की मां के आग्रह का जवाब नहीं दिया. भारत पहले अपना पक्ष पेश कर रहा है इसके बाद पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा. दोनों पक्षों को 90-90 मिनट मिलेंगे. न्यायाधीश ने अपनी शुरूआती टिप्पणियों में कहा कि भारत को अपना पक्ष रखने के लिए 90 मिनट के बाद भी एक ‘‘संक्षिप्त विस्तार’’ मिल सकता है. न्यायालय ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी तब तक रोकने को कहा है

इससे पहले पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी. इसी सजा पर रोक लगाने के लिये भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी. इससे पहले भारत की अपील पर 9 मई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव की फांसी तब तक रोकने को कहा है जब तक न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.

पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया था

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया था. पाकिस्तान ने कहा है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था. वहीं भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था.

kulbhushan

विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है

जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी करने और इस्लामाबाद के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है. भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि भारतीय कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया. उसे बचाव का कोई मौका नहीं दिया.

पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से उन्हें हिरासत में रखा है, उनकी जान को खतरा

भारत की ओर से उनसे मिलने के लिए 16 बार कोशिश की गई. इसके बावजूद संपर्क नहीं करने दिया गया. पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से उन्हें हिरासत में रखा है. उनकी जान को खतरा है. आईसीजे में इस सुनवाई का सीधा प्रसारण भी होगा. सुनवाई का प्रसारण आईसीजे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा. वेबटीवी डॉट यूएन डॉट ओआरजी पर आज भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से सुनवाई का प्रसारण शुरू हो जायेगा.

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