नई दिल्ली: आईएनएक्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज दिया है. कल जेल में उन्हें खाने में दाल, रोटी और सब्जी दी गई. वहीं सुबह उन्हें आम कैदियों वाला नाश्ता दिया गया. बताया जा रहा है कि चिदंबरम रात में दरी पर सोए और बैचन रहे. चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 19 सितम्बर तक जेल में रहना होगा. कोर्ट ने उन्हें जेल में अपनी दवा ले जाने की अनुमति भी दे दी है.

चिदंबरम को जेल नंबर सात में रखा गया

बता दें कि अन्य कैदियों की तरह चिदंबरम जेल के पुस्तकालय का इस्तेमाल कर सकेंगे और एक निश्चित समय तक टीवी देख सकते हैं. आवश्यक मेडिकल जांच के बाद चिदंबरम को जेल नंबर सात में रखा गया है. आम तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में आरोपियों को इसी जेल में रखा जाता है. उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी पिछले साल इसी मामले में उसी कोठरी में 12 दिनों तक रखा गया था.

अगस्तावेस्टलैंड और बैंक धोखाधड़ी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी इसी जेल में बंद हैं. जेल के एक अधिकारी ने कहा कि आम तौर पर रात का खाना सात से आठ बजे के बीच कैदियों को दिया जाता है लेकिन यह उन लोगों के लिए अलग रखा जाता है जो अदालती प्रक्रियाओं के कारण देर से पहुंचते हैं. सामान्यतया रात के खाने में रोटियां, दाल, सब्जी और चावल होता है. उन्होंने बताया कि चिदंबरम को कोठरी में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रखा जाएगा. सुबह सात से आठ बजे के बीच नाश्ता दिया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि वह या तो आरओ मशीन से पानी पी सकते हैं या कैंटीन से पानी की बोतल खरीद सकते हैं.

चिदंबरम को अलग कोठरी में रखा गया


उनकी जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोर्ट ने कल निर्देश दिया कि चिदंबरम को जेल में अलग कोठरी में रखा जाए. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी. मनीलॉन्ड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण करने की चिदंबरम की याचिका के संबंध में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है.


कल खत्म हुई थी सीबीआई हिरासत


73 साल के चिदंबरम की दो दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद गुरुवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया था. चिदंबरम को 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किए जाने के बाद पांच चरणों में 15 दिनों की उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार को खत्म हुई.


क्या है मामला?

चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. यह मंजूरी 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी. इसके बाद, ईडी ने भी 2017 में इस सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था.


यह भी पढ़ें-


अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास रचेगा भारत, 7 सितंबर रात 1 बजकर 55 मिनट पर चांद पर उतरेगा चंद्रयान-2


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी, कहा- आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग करने से नहीं हिचकेगा भारत


दिल्ली : कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में जम्मू-कश्मीर के लोगों को खाने में मिल रही है 370 रुपये की छूट


Desh Ka Mood: लोगों ने मोदी को माना आजाद भारत का सबसे मजबूत पीएम, आर्थिक मंदी के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, पढ़ें पूरा सर्वे