नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है. चिदंबरम को दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया जाएगा. आज अदालत चिदंबरम की अंतरिम जमानत/जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट मे होने वाली सुनवाई काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी निर्भर करेगी.


CBI हिरासत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल ना भेजा जाए- चिदंबरम


दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने दायर अर्जी में मांग की है कि सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद उनको तिहाड़ जेल ना भेजा जाए. अगर सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत मिल जाती है तब तो उनको आज ही राउज एवेन्यू अदालत से जमानत मिल सकती है. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम को राहत नहीं देती है तो राउज एवेन्यू अदालत सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद अन्य मामलों के आरोपियों की तरह की चिदंबरम को भी न्यायिक हिरासत में भेज सकती है.


यहां तक की अगर सुप्रीम कोर्ट राउज एवेन्यू की सीबीआई अदालत से ये भी कहती है कि चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज ही की जाए और जमानत याचिका पर कोई भी फैसला आज ही देने का आदेश नहीं देती है तो उस स्थिति में जांच एजेंसी सीबीआई अदालत से अन्य मामलों की तरह ही इस मामले में भी नोटिस जारी कर जवाब देने का वक्त मांग सकती है. और अगर ऐसा होता है तो फिर उस हालात में भी चिदंबरम की रात जेल में गुजर सकती है.


ईडी की गिरफ्तारी से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं चिदंबरम 


चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं. चिदंबरम चाहते हैं कि सीबीआई हिरासत खत्म होते ही उनकी जमानत पर निचली अदालत फैसला दे दे. सीबीआई के वकील चिदंबरम की तरफ से ऐसा विशेषाधिकार मांगने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद ज़मानत देना या न्यायिक हिरासत में भेजना निचली अदालत के जज के अधिकार क्षेत्र में आता है. सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए.


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