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INX Media case: चिदंबरम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई

सीबीआई ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया.

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन अक्टूबर तक बढ़ा दी. विशेष जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम की मेडिकल जांच की भी अनुमति दे दी. सीबीआई ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी.

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की और कहा कि चिदंबरम को जिस दिन पहली बार जेल भेजा गया था, तब से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया. सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जांच और पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए. उन्होंने कहा कि 73 साल के चिदंबरम को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है. कांग्रेस नेता पांच सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं.

चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को उनकी कोठरी के बाहर हॉल में बैठने के लिए कुर्सी मिली थी जिसे ले लिया गया है. उन्होंने कहा, ''वह केवल बिस्तर पर बैठ सकते हैं. उन्हें तकिया नहीं दिया गया है.'' सिब्बल ने कहा कि उन्हें एम्स में जांच कराने की अनुमति दी जाए. मेहता ने कहा, ''किसी भी कैदी की सेहत की चिंता होनी चाहिए. कानून में जो भी स्वीकार्य हो, जेल अधिकारियों को वह करना चाहिए.''

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