नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी. न्यायमूर्ति ए के पाठक ने चिदंबरम से कहा कि सीबीआई की तरफ से जब भी तलब किया जाए वह पूछताछ सत्र में शामिल हों. अदालत ने नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से चिदम्बरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जुलाई तय की है. अदालत ने एजेंसी को तब तक के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने को कहा.


चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने आज सुबह इन न्यायाधीश के सामने इस मामले को पेश किया. उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे. सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि चिदम्बरम को राहत के लिए हाई कोर्ट के बजाय पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था.


तुषार मेहता ने कहा कि चिदम्बरम को सीबीआई की तरफ से जारी नोटिस के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. देश के हर नागरिक के लिए कानून समान है. इस पर न्यायमूर्ति पाठक ने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल से कहा, ‘‘आप यह बयान दीजिए कि आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करने जा रहे है, नहीं तो मुझे संरक्षण देने की जरुरत होगी क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है. ’’


अधिकारियों ने बताया कि चिदम्बरम को आज पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए. चिदंबरम ने कल एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिए एक सुनवाई अदालत में याचिका दायर की थी. इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की.