नई दिल्ली: आईएनएक्स घोटाले में मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. मंगलवार को सीबीआई की टीम जोर बाग स्थित पी चिदंबरम के घर पहुंची, लेकिन चिदंबरम घर पर नहीं मिले. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी. गिरफ्तारी से राहत के लिए चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है.


पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन दिन की रोक लगाने की उनकी मांग पर भी हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था. सीबीआई की टीम शाम 6.30 बजे चिदंबरम के आवास पहुंची थी और उनके घर पर नहीं मिलने पर 10 मिनट बाद वापस लौट गई. इस दौरान सीबीआई ने स्टाफ से भी पूछताछ की. बाद में ईडी की टीम 7.30 बजे उनके घर पहुंची. जांच एजेंसियों ने चिदंबरम के घर में आधी रात को नोटिस चिपका दिया.


हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका


दरअसल आईनेक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि इस मामले में जो सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं, उनसे प्रथमदृष्ट्या साबित होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले (आईएनएक्स) का मुख्य साजिशकर्ता है.


हाई कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम भले ही पूर्व वित्तमंत्री और मौजूदा सांसद हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अहम पद पर बैठकर गलती नहीं की जा सकती. इसलिए यह जरूरी है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद चिदंबरम के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही बचा है.


क्या मामला है?


दअसल, सीबीआई आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था. चिदंबरम पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी. ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था. उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी मामले में आरोपी हैं.


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