नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को राहत देते हुए 26 अगस्त तक ईडी की गिरफ्तारी से राहत दी है. आज SC में सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने गंभीर आरोप लगाए. सिब्बल ने कहा कि बहस पूरी होने के बाद सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के जज को एक नोट दिया, हमें उस नोट पर जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया.


कपिल सिब्बल ने कहा, ''समय पर सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के बावजूद जिस तरह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका नहीं सुनी गई, यह उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है'' सिब्बल ने आगे कहा,''इस मामले में बहस खत्म होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया. हमें उस नोट पर जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया''


सिब्बल के आरोपों को खारिज़ करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'झूठी बयानबाजी मत करिए, मैंने बहस पूरी होने के बाद नोट नहीं दिया था''





सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम अब गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है. इसपर सिब्बल ने कहा कि हमने गिरफ्तारी से पहले याचिका दी थी इसलिए इस मामले में राहत मिलनी चाहिए. सिब्बल ने ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मान लिया. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी.


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