नई दिल्ली: कुख्यात माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के सबसे विश्वसनीय साथी कहे जाने वाले इकबाल मिर्ची के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने इकबाल के परिजनों की लगभग साढ़े 22 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जप्त की है. ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा पांच के तहत की है.


ईडी के आला अधिकारी ने बताया कि इकबाल मिर्ची के परिजनों की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें मुंबई में एक होटल, एक सिनेमाघर, निर्माणाधीन एक अन्य होटल, एक फार्म हाउस, दो बंगले और 3.30 एकड़ जमीन शामिल हैं. यह जमीन पंचगनी में बताई गई है.


ईडी अधिकारी के मुताबिक, इकबाल मिर्ची मामले में अब तक कुल 798 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जप्त की जा चुकी है जिसमें 203 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति भी शामिल है. ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक, इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह जांच 26 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी और ईडी ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें कपिल वधावन, धीरज वधावन और हुमायूं मर्चेंट नाम का शख्स शामिल है. इस बाबत ईडी ने 9 दिसंबर 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत के समक्ष एक आरोपपत्र भी दाखिल किया था.


इस आरोप पत्र पर विशेष अदालत संज्ञान ले चुकी है और इकबाल मिर्ची के पत्नी हाजरा बेगम समय उसके दो बेटे आसिफ मेमन और जुनैद मेमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है. मामले की जांच अभी भी जारी है.


ध्यान रहे कि 1993 के मुंबई बम धमाकों में मिर्ची वांछित व्यक्ति था और उसे दाऊद का खासम खास बताया जाता था जो दाऊद के ड्रग्स सिंडीकेट का काम देखता था. इकबाल मिर्ची की साल 2014 में लंदन में मौत हो गई थी.


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