यात्रीगण ध्यान दें! तेजस ट्रेन हुई लेट तो अब नहीं मिलेगा हर्जाना, IRCTC ने आरटीआई में दिया जवाब
IRCTC On Tejas Train: आईआरसीटीसी के मुताबिक प्राइवेट ट्रेनों के विलंब या देरी से चलने की स्थिति में हर्जाना प्रदान करने वाली योजना 15 फरवरी 2024 को बंद कर दी गयी है.
IRCTC On Tejas Train: आईआरसीटीसी ने पांच साल पहले प्राइवेट ट्रेनों के विलंब पर यात्रियों को हर्जाना देने की योजना को बंद कर दिया है. साथ ही गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इस योजना को बंद करने का कारण बताने से इनकार किया है. समाचार एजेंसी ‘भाषा’ की ओर से सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दाखिल आवेदन के जवाब में यह जानकारी प्राप्त हुई. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की स्थापना रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे की संपूर्ण खानपान एवं पर्यटन गतिविधियों के संचालन के मूल उद्देश्य से की गई थी और वर्तमान में यह टिकट बुकिंग व प्राइवेट ट्रेनों का संचालन भी करता है.
आईआरसीटीसी के मुताबिक, इस योजना के तहत चार अक्टूबर, 2019 से इस वर्ष 16 फरवरी तक यात्रियों को 26 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर दिए गए. आईआरसीटीसी की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक, अकेले 2023-24 में 15.65 लाख रुपये का हर्जाना यात्रियों को दिया गया. आईआरसीटीसी ने आरटीआई के जवाब में बताया, “प्राइवेट ट्रेनों के विलंब या देरी से चलने की स्थिति में हर्जाना प्रदान करने वाली योजना 15 फरवरी 2024 को बंद कर दी गयी.” आईआरसीटीसी ने गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इस योजना को बंद करने का कारण बताने से इनकार किया है.
RTI से मिली सूचना
आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईआरसीटीसी दो तेजस ट्रेनों का संचालन करता है, जिसमें से एक नई दिल्ली से लखनऊ (चार अक्टूबर 2019 से) और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई (17 जनवरी 2020 से) के लिए शुरू की गयी थी. जानकारी के मुताबिक, यात्रियों को हर्जाना देने के पीछे का कारण यात्रियों को इन ट्रेनों के प्रति आकर्षित करना था, जो मार्केटिंग गतिविधियों का हिस्सा था. आरटीआई के तहत मिली सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में आईआरसीटीसी की ओर से दिये गये हर्जाने की बात करें, तो 2019-20 में 1.78 लाख रुपये, 2020-21 में शून्य, 2021-22 में 96 हजार रुपये, 2022-23 में 7.74 लाख रुपये और 2023-24 में 15.65 लाख रुपये का हर्जाना यात्रियों को दिया गया है.
कितना मिलता था हर्जाना
ट्रेन में देरी पर यात्री को दी जाने वाली हर्जाना राशि संबंधी सवाल पर आईआरसीटीसी ने बताया कि 60 से 120 मिनट की देरी पर 100 रुपये और 120 से 240 मिनट के विलंब के लिए 250 रुपये यात्री को हर्जाने के तौर पर दिया जाता था. आईआरसीटीसी के मुताबिक, ट्रेन के रद्द होने पर यात्रियों को पूरा किराया वापस किया जाता था और विलंब की स्थिति में यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा भी मुहैया कराई जाती थी.
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