Irfan ka Cartoon: सीने में जलन, आंखों में तूफान! देखिए दिल्ली पॉल्यूशन पर इरफान का कार्टून
Irfan ka Cartoon: दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है
Irfan ka Cartoon: दिल्ली-एनसीआर में हवा जहरीली होती जा रही है और वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपात बैठक बुलाने को कहा है. मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने आज इसी मुद्दे पर कार्टून बनाया है. इरफान ने कार्टून में जिक्र किया है- सीने में जलन, आंखों में तूफान.
कार्टूनिस्ट इरफान का कहना है कि आंखों में ही तूफान नहीं, बल्कि दिमाग में भी तूफान आ गया है. आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर किस तरह से फटकार लगायी है और तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है. तीन दिन के अल्टीमेटम से तो दिमाग में तूफान ही आ गया होगा. अब देखना है होगा कि प्रदूषण से कब और किस तरह छुटकारा मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) लागू करने जैसे मुद्दों पर मंगलवार तक एक इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को केंद्र द्वारा निर्धारित मंगलवार की आपात बैठक के लिए उपस्थित रहने को कहा.
शीर्ष अदालत ने कहा कि पराली जलाने को लेकर हंगामे का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यह सर्दियों में वायु प्रदूषण में केवल 4 प्रतिशत का योगदान देता है. केंद्र के हलफनामे के अनुसार, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन, उद्योग और वाहन प्रदूषण हैं.
शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों के संबंध में केंद्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मंगलवार तक एक कार्य योजना भी मांगी. प्रधान न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि चूंकि पराली जलाना कोई कारण नहीं है, इसलिए अधिकारियों को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो वायु प्रदूषण में प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं.
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