NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से जुड़ी नीट-यूजी 2024 परीक्षा फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी है. कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द न करने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.


उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है." राउत ने आगे कहा कि एक आखिरी आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ही था. अगर वो किरण ही हमें कोई दिशा नहीं दे रही है तो हम कहां जाएंगे. क्या कोई दबाव है क्या कोर्ट पर."






सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि पेपर के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है.


चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं.


'परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी से जुड़े सबूत नहीं'


पीठ ने 20 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के प्रभावी हिस्से को लिखा और कहा कि विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, 'यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई है या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है.'


हालांकि, पीठ ने कहा कि पेपर लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है. एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पांच मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर निशाने पर है. एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) आयोजित करती है. पांच मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा दी थी। इनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे.


(न्यूज एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)


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