SC on Delay in Release of Prisoners: दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के चलते कैदियों की रिहाई में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसा नियम है कि जेल में रहने के चलते सीएम सज़ा में छूट की मांग वाली फ़ाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते.


सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल हरप्रीत सिंह नाम के कैदी की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया. हरप्रीत की रिहाई की मांग वाली अर्जी सीएम के हस्ताक्षर न होने के चलते कई महीने से लंबित है. कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या सीएम के इन फ़ाइल पर दस्तखत करने पर रोक है. ASG भाटी ने कहा कि इससे पहले कभी ऐसी स्थिति बनी. वह इस बारे में निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगी.


सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल


इस पर जस्टिस ओक ने कहा कि यह मसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है. दूसरे मामलों में भी यह सवाल उठ सकता है. लोगों की व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मसले को लंबित नहीं रखा जा सकता. आप इस पर अपना रुख स्पष्ट करें, नहीं तो हमें आर्टिकल 142  के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा. 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.


SC ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित


बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर SC में गुरुवार को सुनवाई हुई थी. जमानत याचिका पर  दोनों पक्षों को सुनने के बाद  SC ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि ED ने पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ कर रही है.