CBI स्पेशल कोर्ट ने कहा-लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां, तीनों पुलिस अधिकारियों को किया बरी
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने इशरत जहां को आतंकी बताया है. इस दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है. बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां आतंकी थी इससे इंकार नहीं किया जा सकता है.
अहमदाबादः इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एनकाउंटर केस में कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारी तरुण बारोट, अंजु चौधरी और गिरिश सिंघल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. तीनों अधिकारियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इशरत जहां, लश्कर ए तैयबा की आंतकी थी. कोर्ट ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता यही कारण है कि तीनों अधिकारियों को बरी किया जाता है.
बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जी एल सिंघल, तरुण बारोट व अनाजों चौधरी ने आईबी से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की. इन अधिकारियों ने वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था.
बता दें कि इशरत जहां व उसके तीन साथी जावेद शेख, अमजद अली व जीशान जौहर को क्राइम ब्रांच ने जून 2004 में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. इस एनकाउंटर के बाद गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे पूर्व आईपीएस और क्राइम ब्रांच के हेड डी जी बंजारा और पुलिस उपाध्यक्ष एनके अमीन को भी आरोपी बनाया गया था. इन तीनों को कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है.
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