Action On Terrorism: आईएसआईएस उमर अल हिंद (ISIS-Omar Al Hind) मॉड्यूल मामले में एर्नाकुलम (Ernakulam) की NIA की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार, 10 जनवरी को नौवें आरोपी को सजा सुनाई. बता दें कि कई आरोपियों को केरल और तमिलनाडु में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में NIA ने अक्टूबर 2016 को स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था.
NIA की स्पेशल कोर्ट के फैसले के मुताबिक, दक्षिण भारत के कुछ युवाओं द्वारा आईएसआई के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के इरादे से वर्ष 2016 की शुरुआत में देश विरोधी साजिश रची गई थी. मुख्य अभियुक्त कन्नूर जिले के कनकमला से थे. ये लोग केरल और तमिलनाडु में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए थे. इनका मकसद न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं सहित प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाने के साथ-साथ पर्यटक महत्व के स्थानों पर, जहां विदेशी, विशेष रूप से यहूदी एकत्र होते हैं, को निशाना बनाना था.
ISIS उमर अल हिंद मॉड्यूल पर शिकंजा
पहले ISIS उमर अल हिंद (ISIS-Omar Al Hind) मॉड्यूल से जुड़े कुल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद इस मामले में कई और आरोपी दबोच लिए गए. कोर्ट ने पिछले वर्ष 31 साल के सिद्धिखुल असलम उर्फ अबू सिरीन को दोषी ठहारते हुए 60,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी. बहरहाल, 2023 में 10 जनवरी को एर्नाकुलम स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने आरसी 5/2016/एनआईए/केओसी केस की साजिश और ISIS/ Daish से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल अंसारुल खलीफा-KL से जुड़े एक आरोपी को सजा सुनाई है.
सऊदी अरब से लौटने पर हुई थी गिरफ्तारी
एनआईए की जांच में पाया गया था कि आरोपी सिद्धिखुल असलम ने ISIS/Daish से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल के दोषी सदस्यों के साथ साजिश रची थी और ISIS/Daish में और लोगों को भर्ती करने का प्रयास किया था. सऊदी अरब से लौटने के बाद 28 अक्टूबर 2020 को उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.
आतंकी हमले करने के लिए के रच रहा था साजिश
जांच से पता चला था कि आरोपी मोहम्मद पोलाकन्नी विदेश में रहने के दौरान ISIS/Daish से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का सदस्य बन गया था और दक्षिण भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से साजिश रच रहा था. उसने सीरिया में ISIS/Daish से जुड़ने की प्लानिंग की थी और इस उद्देश्य के लिए, उसने 2018 की शुरुआत में सऊदी अरब से जॉर्जिया की यात्रा की थी.
एनआईए की ओर से कहा गया कि मोहम्मद ने सीरिया पहुंचने और इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए जॉर्जिया-तुर्की सीमा पार करने की योजना बनाई थी. बाद में मोहम्मद को 18.09.2020 को IGI अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली में जॉर्जिया से आने पर गिरफ्तार किया गया था. उसे सजा सुनाए जाने के साथ ही इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है.
आज कोर्ट में सजा पाए अभियुक्त का ब्योरा
मुहम्मद पोलाकन्नी, पुत्र अशरफ पोलाकन्नी, निवासी कुट्टीयिल्थज़म, कालीकट को-ऑपरेटिव बैंक के पास, मनकावु, कोझिकोड, केरल को UA (P) एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 120 B, धारा 18, 18B, 20, 38 और 39 के तहत 7 साल की कठोर कारावास की सजा हुई है. उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.
यह भी पढ़ें: कंझावला कांड: DCP से मुलाकात के बाद अंजलि के परिवार का धरना खत्म, जानें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहा?