Patiala House Court News: पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई (SDPI) के अध्यक्ष इसरार अली खान (Israr Ali Khan) और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (PFI) के पूर्व मीडिया प्रभारी मोहम्मद समून को कोर्ट ने जमानत दे दी है. पटियाला हॉउस कोर्ट (Patiala House Court) ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्ता नहीं मिली. 


पटियाला हॉउस कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इसरार अली खान और मोहम्मद शामुन हर 14 दिन पर स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) को रिपोर्ट करेंगे. जब भी जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो दोनों आरोपियों को पेश होना होगा. साथ ही बिना कोर्ट की इजाज़त के देश छोड़ कर नहीं जाएंगे. 


क्यों दी गई दोनों आरोपियों को जमानत


कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को दिल्ली से बाहर जाने के लिए 10 दिन पहले ही कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी. जमानत इसलिए दी गई है क्योंकि पुलिस के पास यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि दोनों आरोपी पीएफआई (PFI) के एजेंडे को बढ़ाने की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे. 


आरोप है कि ये दोनों पीएफआई (PFI) को भारत सरकार की तरफ से बैन किए जाने पर बदला लेना चाहते थे, लोगों को भड़काने की साज़िश रच रहे थे और पीएफआई (PFI) के समर्थन में नारे लगाने लगा रहे थे. इन दोनों को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 


अक्टूबर में PFI के खिलाफ कार्रवाई तेज


अक्टूबर महीने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर लगे प्रतिबंध के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पीएफआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई (SDPI) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इसरार अली खान और सदस्य डॉ समून को गिरफ्तार किया था. 


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