नई दिल्ली: बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने के लिए आयकर विभाग (आईटी) ने बड़ा कदम उठाया है. आईटी ने बेनामी जानकारी स्कीम 2018 का एलान किया है. इसके तहत सूचना देने वालों को एक करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है. आईटी ने काला धन की सूचना देने वाले को मिलने वाले इनाम स्कीम में बदलाव किया है. अब सूचना देने वालों को पांच करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है.


आयकर विभाग के मुताबिक, ''बेनामी जानकारी स्कीम 2018 के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों की सूचना बेनामी प्रोबिशन यूनिट्स (बीपीयू) कमिश्नर को दी जाती है. उन्हें एक करोड़ रुपये तक के इनाम दिया जाएगा.'' इस स्कीम के तहत विदेशी नागरिक भी इनाम पा सकते हैं. आयक विभाग ने कहा कि सूचना देने वालों के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा और पूर्ण गोपनीयता रखी जाएगी. आईटी ने कालाधन का पता लगाने और टैक्स चोरी रोकने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह स्कीम लॉन्च की है. केंद्र की मोदी सरकार कालाधन को रोकने के लिए कानूनों को सख्त बनाने के लिए पहले ही बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट को संशोधित कर चुकी है.