एयरलाइन्स कंपनियों को रोज बम की धमकी मिलने वाली अफवाहों को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को (26 अक्टूबर 2024) को एडवाइजरी जारी की है. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे लेकर मदद मांगी है.


आईटी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी नियम, 2021 के तहत तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना होगा. ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी गैरकानूनी या गलत जानकारी को होस्ट करने, अपलोड करने, प्रसारित करने आदि की अनुमति न दी जाए."


'तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना होगा'


मंत्रालय ने कहा, "इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के तहत सभी प्लेटफॉर्म का यह दायित्व है कि वे ऐसी गलत सूचनाओं को तुरंत हटाएं, जो राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं."


आईटी मंत्रालय की ओर से बताया गया, "अपने दायित्वों को समझते हुए सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित संबंधित मध्यस्थों की यह जिम्मेदारी है कि वे किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी गैरकानूनी या गलत जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, अपडेट करने या शेयर करने की अनुमति न देकर आईटी नियम, 2021 के तहत तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें."


आईटी अधिनियम की धारा 79 का किया जिक्र


मंत्रालय ने कहा, "इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों की ओर से उपलब्ध कराई गई या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए जवाबदेही से छूट लागू नहीं होगी. आईटी नियम, 2021 में दिए गए दायित्वों का पालन करने में मध्यस्थों की विफलता के मामले में, आईटी अधिनियम की धारा 79 का प्रावधान ऐसे मध्यस्थ पर लागू नहीं होगा और वे आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) सहित किसी भी कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे.ठ


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