जयपुरः जयपुर बम धमाके में स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. मामले में गिरफ्तार चार लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है. इस ब्लास्ट में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. घटना के करीब 11 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जयपुर बम ब्लास्ट में आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. सीरियल ब्लास्ट के बाद राजस्थान की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आरोपियों की धर-पकड़ के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था.


क्या है मामला


13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे. सीरियल धमाके में 175 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर दी गई थी.


15 मिनट में आठ धमाका


यह सीरियल धमाका सिर्फ 15 मिनट में 8 अलग-अलग जगहों पर हुए थे. पहला धमाका शाम 7 बजकर 10 मिनट पर चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ था. दूसरा दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के नजदीक.


इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य जगहों पर धमाके हुए थे. बम धामाके के बाद राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर हाई कोर्ट ने बम धमाकों से जुड़े केस की सुनवाई करने के लिए विशेष कोर्ट बनाई गई थी.


इस मामले की सुनवाई पिछले महीने ही पूरी हो गई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.


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