जम्मू: जम्मू प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और इस महामारी पर जल्द काबू पाने के लिए शहर के दो थाना क्षेत्रों के तीन इलाकों में लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इन इलाकों में रह रहे लोगों की किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए प्रसाशन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.


जम्मू के डीएम की तरफ से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए धारा 144 को लागू करने की सख्त जरूरत है. इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि इस धारा 144 के साथ साथ एपीडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जान और माल की सुरक्षा के लिए जम्मू के कुछ इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.


डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि जम्मू के त्रिकुटा नगर थाने के अंतर्गत भटीड़ी और सुनज्वां जबकि पीर मिट्ठा थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गुज्जर नगर के लोगों के घरों से निकले पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन इलाकों में रह रहे लोगों की हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर 0191-2571616, 0191-2571912 जारी किए हैं.


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