श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बढ़ते करोना मामलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ कड़े कदमों की घोषणा की है. इनमें पूरे प्रदेश में नाईट कर्फ्यू और बाज़ारों में 50 फीसदी दुकानों के खुलने और परिवहन की बसों को 50 फीसदी सीटिंग के साथ चलने के आदेश दिए गए हैं. यह फैसले 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे.
जम्मू-कश्मीर के उपराजयपाल मनोज सिन्हा ने खुद नए निर्देशों के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी है. जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घघंटो में 1500 से ज़ायदा नए कोरोना के केस सामने आए हैं. जिनके साथ ही एक्टिव मामले 12 हज़ार के पार चले गए हैं.
शहरी इलाकों में रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू
नए निर्देशों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलों के म्यूनिसिपल और शहरी इलाकों में रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. इस के साथ साथ परिवहन की बसों में केवल 50 फीसदी सीटिंग क्षमता रहेगी. वहीं बाज़ारों और शॉपिंग माल में 50 फीसदी दुकाने ही खुलेंगी.
इस बारे में सभी जिल्ला मजिस्ट्रेट को ज़रूरी कदम उठाने का भी आदेश दिया गया है, ताकि सिठानी मार्किट एसोसिएशन के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को ज़मीन पर अमलाया जा सके. कल भी श्रीनगर में मेयर जुनैद मातु ने एक बैठक कर सृजनगर शहर में लॉकडाउन लगाने के लिए बैठक की थी. लेकिन बैठक में सभी अधिकारियो ने इस फ़ासिले पर फिलहाल रोक लगाने की सलाह दी थी. इस के पीछे शहर के छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मज़दूरों को होने वाले आर्थिक नुकसान को वजह बताया गया था.
16 लाख 90 हजार 744 लोगों को लगी वैक्सीन
आज दोपहर को कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पाण्डुदुर्ग पोले इस पूरे मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे. जम्मू कश्मीर में इस समय कोरोना के 12164 एक्टिव मामले हैं और इस महामारी से 2063 लोगों की जान गयी है. राज्य में अबतक 16 लाख 90 हजार 744 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है.
यह भी पढ़ें-
UP Lockdown: यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक