जम्मू-कश्मीर: शराब की दुकानों का वार्षिक निरीक्षण हुआ अनिवार्य, सुरक्षा की दृष्टि से हुआ फैसला
आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के वार्षिक निरीक्षण जरूरी कर दिया है.नियमों के उल्लंघन के कारण ये कदम उठाया गया है.
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जम्मू: लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर शराब बेचने के आरोप के बीच प्रदेश आबकारी विभाग ने जम्मू-कश्मीर की सभी डिस्टिलरीज, बीवेरिएस, बॉटलिंग प्लांट्स और शराब की दुकानों के वार्षिक निरीक्षण को जरूरी कर दिया है. इसके साथ ही दमकल विभाग को इन सभी इकाइयों का सुरक्षा ऑडिट करने को भी कहा गया है. ताकि यहां काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके.
जम्मू कश्मीर में डिस्टिलरीज, बीवेरिएस, बॉटलिंग प्लांट्स और शराब की दुकानों को लाइसेंस इसी शर्त पर दिया जाता है कि वो उत्पादन और रख रखाव के लिए पहले से निर्धारित मानक बनाये रखेंगे. इन सभी इकाइयों को स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को इन इकाइयों पर निगरानी भी रखनी होती है.लेकिन, आबकारी विभाग की ओर से हाल ही के दिनों में इन इकाइयों के निरीक्षण में यह पाया गया कि इन इकाइयों ने नियमों को ताक पर रखा. जिसकी मुख्य वजह आबकारी विभाग द्वारा निगरानी की कमी को माना जा रहा है. हाल में किये गए इस निरीक्षण में इन तमाम इकाइयों में सुरक्षा से उत्पादन तक सभी नियमों को ताक पर रखा गया था.
आबकारी विभाग के कमिश्नर राजेश कुमार श्रावण की ओर से जारी एक ताजा आदेश में यह कहा गया है कि अब इन सभी इकाइयों के लाइसेंस रिन्यूअल से पहले आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर (डिस्टिलरीज) सभी डिस्टिलरीज, बीवेरिएस, बॉटलिंग प्लांट्स और शराब की दुकानों का निरीक्षण करेंगे.
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