जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को राज्य में डोमेसाइल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना के जारी होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहे लोग, 7 साल से शिक्षा ग्रहण करते हुए 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों, कश्मीर और पाकिस्तानी विस्थापितों, जम्मू कश्मीर में 10 साल या इससे अधिक नौकरी करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी के बच्चे भी डोमेसाइल पाने के हकदार होंगे.

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि सरकार ने डोमेसाइल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं. उन्होंने कहा कि नियम सरल और पारदर्शी हैं. उन्होंने दावा किया कि यह प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि निश्चित अवधि में प्रमाण पत्र जारी ना करने पर अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये काटने का भी प्रावधान है.


रोहित कंसल के मुताबिक इन नए नियमों के अनुसार ही डोमेसाइल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. किसी भी आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी को महज 15 दिनों में डोमेसाइल प्रमाण पत्र बना कर देना होगा और अगर आवेदन नामंजूर भी होता है तब भी इसकी जानकारी इन्हीं 15 दिनों के भीतर आवेदन कर्ता को देनी होगी.


गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए डोमेसाइल प्रमाण पत्र जरूरी होगा. जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 के जारी होने के बाद इसका लाभ पश्चिमी पाकिस्तान के सफाई कर्मचारियों को होगा.


ये भी पढ़ें-


केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज से दिल्ली को कुछ नहीं मिला- अरविंद केजरीवाल


यूपी सरकार और कांग्रेस में बसों पर छिड़ा सियासी संग्राम, प्रवासी मजदूरों की मदद पर तेज हुआ लेटर वार