श्रीनगर: सरकार ने शुक्रवार रात को अपने दो दिन पुराने आदेश में बदलाव कर जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं.
बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं. हालांकि स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 लाते हुए केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं.
संशोधित अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा."
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जम्मू कश्मीर: राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने बदला आदेश, मूल निवासियों के लिए नौकरियां आरक्षित कीं
एजेंसी
Updated at:
04 Apr 2020 12:11 PM (IST)
जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने एक अप्रैल के आदेश को बदलते हुए जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के लिए नौकरियां रिजर्व की हैं.
(फाइल फोटो)
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