श्रीनगर: सरकार ने शुक्रवार रात को अपने दो दिन पुराने आदेश में बदलाव कर जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं.


बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं. हालांकि स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 लाते हुए केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं.

संशोधित अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा."

ये भी पढ़ें

लॉकडाउन के बाद भी यूपी में बिना मास्क निकलने की इजाजत नहीं, योगी सरकार खादी के 66 करोड़ ट्रिपल लेयर मास्क बनाएगी

मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी समेत 154 लोग कोरोना से ग्रस्त, सबसे ज्यादा मामले इंदौर में