नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई नागरिक जमीन खरीद सकता है. इसके लिए अब जम्मू कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है. शर्त ये है कि ये जमीन आपको सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी. आज से ये नियम लागू हो गया है.
केंद्र ने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम में किया है, जिसकी धारा 17 से 'राज्य के स्थायी निवासी' वाक्यांश को हटा दिया है. पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने से पहले गैर-निवासी जम्मू-कश्मीर में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इन संशोधनों में गैर-कृषकों को कृषि भूमि देने की अनुमति नहीं दी गई है. हालांकि, कानून में कई छूट दी गई हैं जिसके तहत शैक्षणिक या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि दी जा सकती है.
ध्यान रहे कि पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे. पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था.
साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. इस फैसले के एक साल से अधिक हो चुके हैं. अब केंद्र ने जमीन के कानून में बदलाव किया है.
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