Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में दो स्थानीय आतंकवादी आकाओं की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया. दोनों हैंडलर वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, जहां से वे कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और आतंकी मॉड्यूल को संचालित करते हैं.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई उप न्यायाधीश उरी द्वारा पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद की गई है. पुलिस ने दो आतंकवादी हैंडलों की पहचान की थी, जिनकी अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं. इनकी पहचान जम्बूर पट्टन के निवासी राज मोहम्मद के पुत्र जलाल दीन और उरी के कमलकोटे के निवासी मस्ताना भट्टी के पुत्र मोहम्मद साकी के रूप में हुई है.
कुर्क की गई संपत्ति
कुर्क की गई संपत्ति में 3 कनाल और 19 मरला भूमि शामिल है, जिसकी कीमत लाखों रुपये है. ये संपत्ति आतंकवादी संचालकों की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया, 'पुलिस स्टेशन उरी की एफआईआर नंबर 34/1995 धारा 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 4 (III) टाडा अधिनियम और 105/1996 धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम के तहत मामले से जुड़ी 83 सीआरपीसी की धाराओं के तहत इस कार्रवाई को किया गया है.'
इससे पहले 7 मई को पाकिस्तान स्थित सात आतंकी आकाओं की संपत्तियां कुर्क की गई थी. बारामूला में अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा पारित कुर्की के बाद आदेश पुलिस ने ये कार्रवाई की थी. इस दौरान आतंकी आकाओं की लाखों रुपये की 13 कनाल जमीन कुर्क की गई थी.
जांच में मिली थी संपत्ति की जानकारी
पुलिस ने संचालकों की पहचान शेखपोरा के शब्बीर अहमद सोफी, वारिपोरा पाईन के गुलाम नबी अलाई, वारपोरा बाला के गुलाम नबी शेख, रेशीपोरा औथूरा के शरीफ उद दीन चोपन और गुल्ला शेख, सलूसा के मोहम्मद रफीक खान और फ्रास्टर तिलगाम के अब्दुल हमीद पर्रे के रूप में की थी. इसको लेकर पुलिस ने बताया था कि जांच के दौरान इन आतंकी आकाओं की संपत्ति की पहचान हुई थी.