नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले में ड्रोन और किसी भी तरह की उड़ने वाली छोटी वस्तुओं के भंडारण, बिक्री, इस्तेमाल और परिवहन पर रोक लगा दी गई है. राजौरी जिले में जिला अधिकारी की ऑफिस की तरफ से जारी किए गए एक आदेश में इस बात की जानकारी दी गई .
इसमें कहा गया, “देश विरोधी तत्वों द्वारा मानव जीवन को नुकसान, चोट और जोखिम पैदा करने के लिए ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले ने किसी भी ड्रोन या छोटी उड़ने वाली वस्तुओं/खिलौने के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया दिया है.”
इस आदेश में कहा है कि अगर किसी के पास इस तरह का कोई ड्रोन कैमरा या उड़ने वाली वस्तु है तो वो उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करा दें और वहां से एक पर्ची ले लें. अगर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा मैपिंग और सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन इंचार्ज को देनी होगी.
गौरतलब है कि हाल ही में रविवार को तड़के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो ड्रोन के जरिए हमला किया गया. इसी तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राजौरी जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच एनआईए ने संभाली
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले की जांच मंगलवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने संभाल ली. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार तड़के हुए अपनी तरह के ऐसे पहले आतंकवादी हमले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला गृह मंत्रालय ने किया. गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप एनआईए ने कहा कि उसने 27 जून की तारीख में सतवारी थाने में पुन: मामला पंजीकृत किया है.
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