जम्मू-कश्मीर: 164 दिन बाद जरूरी सेवा देने वाले संस्थानों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू, कई इलाकों में 2G इंटरनेट भी चला
कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है. अगले सात दिनों तक इंटरनेट सेवा आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी.
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के 164 दिन बाद जरूरी सेवा देने वाले संस्थानों में ब्रॉडबैंड सेवा बहाल कर दी हई है. इतना ही नहीं कई इलाकों में 2G इंटरनेट सेवा भी चालू हो गई है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आदेश दिया था.
अगले सात दिनों तक लागू रहेगा ये आदेश
एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और सात दिनों तक लागू रहेगा. अपने तीन पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे.
कहां-कहां शुरू हुआ ब्रॉडबैंड
इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा (मैक बाइंडिंग के साथ) प्रदान करेंगे. पर्यटन की सुविधा के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाएगा.
इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
आदेश में यह भी कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल ‘कनेक्टिविटी’ की अनुमति दी जायेगी. उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है.
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