Jammu-Kashmir: श्रीनगर के कई इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि के बाद, अधिकारियों ने शुक्रवार को जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. जिला प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जबकि सभी विक्रेताओं को अगले 72 घंटों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशनों में "हथियार" जमा करने के लिए कहा गया है. 


श्रीनगर शहर में पिछले तीन महीनों में चाकूबाजी की आठ घटनाएं हुई हैं, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. पिछले 3 महीनों के दौरान क़मरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग और रामबाग से घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं ताजा घटना गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हुई थी.




पुलिस स्टेशन में करना होगा आत्मसमर्पण
आदेश में कहा गया, "कोई भी व्यक्ति जिसके पास तेज धार वाले हथियार हैं, उसे अगले 72 घंटों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद ऐसे हथियारों को श्रीनगर पुलिस से जब्त कर लिया जाएगा और कानून के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस आदेश का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'' 


जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर से जारी एक आदेश के अनुसार जिन तेज धार वाले हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें कोई भी वस्तु या उपकरण शामिल है जिसमें ब्लेड, धार या बिंदु होता है जो व्यक्तियों को चोट या नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है, लेकिन यह चाकू, तलवार तक सीमित नहीं है. खंजर, बॉक्स कटर, और उस्तरा भी शामिल है . 


तेज धार वाले हथियारों से हमले की कई घटनाएं आईं सामने 
आदेश में कहा गया है कि यह कदम श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान श्रीनगर में चाकू मारने और तेज धार वाले हथियारों से हमले की कई घटनाएं हुई हैं.


आदेश में कहा गया है कि जनता की सुरक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं. 


घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए तेज धार वाले हथियारों का कब्ज़ा, जिसका ब्लेड 09 इंच से अधिक लंबा है या जिसका ब्लेड 02 इंच से अधिक चौड़ा है, शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है.


अब, इसलिए , मैं, जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर, तत्काल प्रभाव से श्रीनगर में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाता हूं."इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध ऐसे हथियारों की बिक्री और खरीद में लगे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा. 


"तेज धार वाले हथियारों में कोई भी वस्तु उपकरण शामिल होगा जिसमें ब्लेड, धार या बिंदु हो जो व्यक्तियों को चोट या नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो. जिसमें चाकू, तलवार, खंजर, बॉक्स कटर और रेजर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. सार्वजनिक स्थान सड़कों को घेरेंगे , पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, परिवहन सुविधाएं, बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थान, सरकारी भवन और आम जनता के लिए सुलभ कोई अन्य स्थान."


इसमें लिखा है कि प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वैध व्यावसायिक उद्देश्यों (जैसे कसाई, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, रसोइये आदि) के लिए ऐसे हथियार रखने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर लागू होगा.


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