जम्मू कश्मीर और लद्दाख का होगा साझा हाईकोर्ट, 164 कानून हो जाएंगे खत्म
राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक राजीव गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक साझा हाईकोर्ट होगा. उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे जबकि राज्य के 164 कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे, वहीं 166 राज्य कानून लागू रहेंगे.
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक साझा हाईकोर्ट होगा. यह जानकारी राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक राजीव गुप्ता ने रविवार को दी. राजीव गुप्ता ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे जबकि राज्य के 164 कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे वहीं 166 राज्य कानून लागू रहेंगे.
जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था. संसद ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर विधेयक भी पारित किया था.
राजीव गुप्ता ने एसजेए द्वारा जम्मू कश्मीर के न्यायाधीशों के लिए आयोजित एक सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का जम्मू-कश्मीर कानूनों और लंबित मामलों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर विधानसभा गठित होगी लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधानसभा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि लद्दाख सीधे तौर पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा.
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