(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में मारे गए पार्षदों के परिजनों को मिलेगा 25 लाख रुपये का मुआवजा
आदेशानुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नगर निकाय में विधि अनुसार निर्वाचित पार्षदों जिनकी आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मौत हुई है, उनके पक्ष में अनुग्रह मुआवजे के भुगतान की मंजूरी दी जाती है.
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में उग्रवादी घटनाओं में मारे गए नगर निकायों के निर्वाचित पार्षदों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब किसी भी आतंकी घटना में मारे गए पार्षद के परिजनों के पक्ष में 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी.
सरकार के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता की ओर से जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नगर निकाय में विधि अनुसार निर्वाचित पार्षदों जिनकी आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मौत हुई है, उनके पक्ष में अनुग्रह मुआवजे के भुगतान की मंजूरी दी जाती है.
आतंकी हमलों में हुई मौत
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2019 में हुए स्थानीय इकाई चुनावों के बाद से अब तक 18 सदस्यों की मौत विभिन्न आतंकी हमलों में हुई है. जिनमें से तीन की 2021 में सोपोर और त्राल में आतंकी हमले में हत्या कर दी गई थी. आदेश में कहा गया है कि सरकार के जरिए संबंधित उपायुक्तों/जिला विकास आयुक्तों के माध्यम से मृतक के परिजनों (एनओके) को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा.
आदेश में लिखा है कि संबंधित उपायुक्त आवास और शहरी विकास विभाग के माध्यम से अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में मामले को तैयार, संसोधित और प्रस्तुत करेंगे. मामला प्राप्त होने पर आवास एवं शहरी विकास विभाग मृतक के परिजनों के पक्ष में अनुग्रह राशि जारी/भुगतान के लिए मामले को वित्त विभाग को अग्रेषित करेगा.
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