जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) को महामारी घोषित कर दिया है. साथ ही प्रशासन ने अधिकारियों को बिना पूर्वानुमति के महामारी से निपटने वाले मरीजों, संस्थानों या कर्मियों पर सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया है.


केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की. इस पर विस्तार से प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं. प्रशासन ने यह कदम भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित करने के निर्देश देने के कुछ दिनों बाद उठाया है. जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को ब्लैक फंगस के कारण पहली मौत हुई थी. 40 वर्षीय कोविड मरीज की जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में म्यूकोर्मिकोसिस से मृत्यु हो गई थी.


इन राज्यों में भी महामारी घोषित
इससे पहले कोरोना के मरीजो में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलांगना समेत करीब 14 राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है.


बता दें कि जो राज्य किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देते हैं फिर उन्हें केस, इलाज, दवा और बीमारी से होने वाली मौत का हिसाब रखना होता है. साथ ही सभी मामलों की रिपोर्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर को देनी होती है. इसके अलावा केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की गाइडलाइन्स का पालन करना होता है.


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