जम्मू-कश्मीरः हाई कोर्ट का निर्देश, अमरनाथ यात्रा पर जल्द फैसला ले श्राइन बोर्ड
कोर्ट ने कहा है कि फैसला लेते हुए SASB सभी स्वास्थ्य दिशानिर्देशों, सरकारों की ओर से जारी SOP और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करे.
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श्रीनगरः जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) को कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए गुफा मंदिर के लिये वार्षिक तीर्थयात्रा पर तत्काल निर्णय लेने को कहा. चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर की पीठ ने 23 पन्नों का आदेश जारी करते हुए बोर्ड को अपने निर्णय से न्याय मित्र मोनिका कोहली और याचिकाकर्ता को अवगत कराने का निर्देश दिया.
स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस साल अमरनाथ यात्रा कराने पर 10 जुलाई की स्थिति रिपोर्ट और अन्य संबद्ध सामग्री बोर्ड के समक्ष उसके विचारार्थ पेश करने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, ‘‘श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रतिवादी (जम्मू कश्मीर प्रशासन) 13 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए और न्याय मित्र एवं याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के सामने रखी गई कई चिंताओं पर विचार करते हुए यात्रा के बारे में तत्काल कोई निर्णय करे.’’
दिशानिर्देशों और SOP का सही से हो पालन
अदालत ने बोर्ड को निर्णय लेने को कहते हुए यह निर्देश भी दिया कि अंतिम निर्णय करने के दौरान वे सभी स्वास्थ्य दिशानिर्देशों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा अधिसूचित एसओपी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें.
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा था कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के अधिकार को उच्च प्राथमिकता देनी होगी.
पीठ ने कहा कि बोर्ड के निर्णय में सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुजारियों, तीर्थयात्रियों और यात्रा का इंतजाम करने से जुड़े अधिकारियों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
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