पठानकोटः कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करारा दिया है. सजा का एलान कोर्ट दोपहर 2 बजे तक कर सकता है. जिन 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है उनमें से सांझी राम, आनंद दत्ता, विशाल दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलक राज, सुरेंद्र, प्रवेश कुमार शामिल है. इस मामले में सांझी राम मुख्य आरोपी है.


10 जनवरी को क्या हुआ था?


पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी. कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया था. इतना ही नहीं उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी.


क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया.


सबूत नष्ट करने के आरोप में पुलिस वाले दोषी करार


सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और कई महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया था.


मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था. इससे पहले कठुआ के वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोका था.


J&K: कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप-हत्या केस में 7 आरोपियों में से 6 दोषी करार


कठुआ रेप और हत्या केस में 7 आरोपियों में से 6 लोग दोषी करार, एक आरोपी बरी