महबूबा मुफ्ती की हिरासत पर SC ने प्रशासन से मांगा जवाब, कहा- हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पिछले साल पांच अगस्त से हिरासत में रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अधिकतम कितनी हिरासत हो सकती है? और महबूबा को कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा?
बेटी इल्तिजा ने दायर की याचिका
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पीडीपी नेता की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए.
बेटी और भाई को मुफ्ती से मिलने की इजाजत
न्यायमूर्ति एस. के. कॉल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती और उनके मामा को महबूबा मुफ्ती से हिरासत में मिलने की अनुमति दी है.
पिछले साल 5 अगस्त से हिरासत में हैं महबूबा मुफ्ती
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पिछले साल पांच अगस्त से हिरासत में रखा गया है. पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था.
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