Jammu Kashmir NIA court: पाकिस्तान में बैठे 13 आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है. NIA कोर्ट ने 7 संपत्तियां कुर्क करने का दिया आदेश दिया है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कार्रवाई करते हुए नागसेनी तहसील के भगना गांव में 9.5 मरला जमीन जब्त कर ली है. यह जमीन शाहनवाज अहमद नामक व्यक्ति की बताई जा रही है, जिसे आतंकवाद से जुड़े मामलों में आरोपी माना जा रहा है.
एनआईए ने विशेष अदालत, डोडा के आदेश के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत यह कार्रवाई की है. आदेश संख्या 757-59/FTC/D/NIA, जो 27 नवंबर 2024 को जारी किया गया था. इसके तहत यह जमीन जब्त की गई है.
एनआईए ने लगाया नोटिस
जमीन जब्ती के दौरान एनआईए ने बड़ा नोटिस बोर्ड लगाकर स्थानीय लोगों को सूचित किया कि यह जमीन अब सरकारी कब्जे में है. नोटिस के अनुसार, यह कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते की गई है. शाहनवाज अहमद के खिलाफ मामला लंबे समय से एनआईए की जांच के दायरे में था. शाहनवाज अहमद चिरोल पाडयारन का निवासी है. उसपर एनआईए ने पहले से कई आरोप लगाए थे. उसके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही थी और अदालत के आदेश पर उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है.
आतंकवाद पर कड़ा शिंकजा
जांच एजेंसियां लगातार इस तरह की संपत्तियों को जब्त करने में जुटी हुई हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए लोगों की हैं. एनआईए की यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है. जमीन की जब्ती से यह पैगाम साफ है कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही हैं. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे.
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