Jamaat-E-Islami: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने शनिवार (6 जनवरी) को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी और संपत्तियों को कुर्क किया.
अधिकारियों ने कहा कि एसआईए ने अनंतनाग जिले के सिरहामा, विड्डी श्रीगुफवारा, अरवानी और मुख्य शहर कुलगाम में संपत्ति कुर्क की गई है.
ये संपत्तियां हुईं कुर्क
संपत्तियों में एक दो मंजिला घर, 7 मरला भूमि, 56 कनाल कृषि भूमि, 2 कनाल 7 मरला भूमि, 3 कनाल 4 मरला भूमि और 1.5 कनाल भूमि शामिल है. अधिकारी ने कहा कि एसआईए द्वारा एक मामले की जांच के सिलसिले में संपत्तियों को जब्त किया गया.
बीते साल भी हुई थी कार्रवाई
इसके पहले बीते साल दिसम्बर में जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य जांच एजेंसी ने बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदेरबल में जमात-ए-इस्लामी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी.
17 दिसम्बर 2022 को जम्मू-कश्मीर के राजस्व और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के फरार कमांडर अब्दुल राशिद उर्फ ‘जहांगीर’ की संपत्ति कुर्क कर ली थी. डोडा के एसएसपी अब्दुल कयूम ने बताया था कि डोडा जिले में थाथरी के खानपुरा गांव में चार कनाल से अधिक भूमि को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीआरपीसी धाराओं के तहत कुर्क किया था.
शोपियां में भी हुआ था एक्शन
वहीं नवंबर में शोपियां जिले में नौ स्थानों पर 2 करोड़ 58 लाख की संपत्तियों को एसआईए की सिफारिश पर डीएम शोपियां द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद सील कर दिया गया. एसआईए के अनुसार, अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है.
यह भी पढ़ें
जम्मू-कश्मीर में जमात ए इस्लामी और लश्कर ए तैयबा के खिलाफ एक्शन, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त