Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील को इसका आश्वासन दिया है. कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए हैं. ऐसे में अब उसे राज्य का दर्जा देने में देर नहीं होनी चाहिए.


केंद्र सरकार के बयान का कोर्ट में दिया हवाला


कश्मीर के रहने वाले शिक्षक जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद मलिक ने यह याचिका दाखिल की है. उन्होंने केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान का हवाला दिया है. अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से बोलते हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे. इसके बाद उसका राज्य का दर्जा भी बहाल होगा.


2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग


याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न देना भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है. वहां विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए. सुरक्षा से जुड़ी चिंता, स्थानीय हिंसा या किसी दूसरी गड़बड़ी की कोई आशंका नजर नहीं आती. ऐसे में जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा देने में कोई बाधा नहीं है. इसलिए, कोर्ट केंद्र को निर्देश दे कि वह 2 महीने में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे.


11 दिसंबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म करने को सही ठहराया था. कोर्ट ने राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने को भी सही करार दिया था. उसी फैसले में कोर्ट ने केन्द्र सरकार के उस बयान को भी दर्ज किया था कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा.


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