नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद मीडिया पर लगायी गयी पाबंदियां हटाने के लिये कोई निर्देश देने से पहले वह कुछ और इंतजार करेगा. इससे पहले, केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि यह पाबंदियां धीरे धीरे हटायी जा रही हैं. चीफ ज्सटिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ को केन्द्र ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और ये पाबंदियां धीरे धीरे हटायी जा रही हैं.


पीठ ने इस पर कहा, ‘‘हम कुछ समय देना चाहते हैं. हमने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा है कि धीरे धीरे लैंडलाइन और ब्राडबैंड कनेक्शन बहाल किये जा रहे हैं. इसलिए, हम अन्य संबद्ध मामलों के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे. हमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी फोन किया था.’’


पीठ ने कहा, ‘‘हम देखते हैं कि इस मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जा सकता है. हम प्रशासनिक पक्ष में इसकी तारीख निर्धारित करेंगे.’’


कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से वरिष्ठ वकील वृन्दा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि राज्य में पत्रकारों के लिये संचार माध्यम शीघ्र बहाल करने की जरूरत है ताकि वे अपना काम सुचारू ढंग से कर सकें.


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