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JNU New Rules: जेएनयू में लागू हुए नए नियम, धरना देने पर लगेगा 20 हजार रुपये का जुर्माना, हिंसा की तो एडमिशन होगा रद्द

JNU Rules: ये सभी नियम तीन फरवरी से लागू माने जाएंगे. बता दें कि ये नियम विश्वविद्यालय में बीबीसी के एक विवादित डॉक्युमेंट्री दिखाए जाने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद लागू किए गए हैं.

Jawaharlal Nehru University New Rules: अगर आप जेएनयू के छात्र हैं या फिर इस विश्वविद्यालय को लेकर जानकारी रखना चाहते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें. दरअसल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नए नियमों में परिसर में धरना देने पर छात्रों पर अब 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कैंपस में कोई स्टूडेंट्स हिंसा करता है तो उसका दाखिला रद्द किया जा सकता है या फिर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

जेएनयू के छात्रों के लिए जारी दस पेज के ‘ अनुशासन के नियम और उचित आचरण’ में विरोध-प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है. यही नहीं अनुशासन का उल्लंघन करने संबंधी जांच प्रक्रिया का जिक्र भी इसमें विस्तार से किया गया है.

इस तारीख से लागू माने जाएंगे नए नियम

दस्तावेज के अनुसार, ये सभी नियम तीन फरवरी से लागू माने जाएंगे. बता दें कि ये नियम विश्वविद्यालय में बीबीसी की एक विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद लागू किए गए हैं. यह मामला काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बना था. इसे लेकर कैंपस में झड़प भी हुई थी. 

कार्यकारी परिषद ने दी है इसे मंजूरी

नए नियम संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि इसे कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी है. यह परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है. बहरहाल, कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने पीटीआई भाषा को बताया कि इस मामले को एक अतिरिक्त एजेंडा सामग्री के रूप में लाया गया था और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि यह दस्तावेज ‘‘अदालत के मामलों’’ के लिए तैयार किया गया है.

एबीवीपी सचिव ने बताया तुगलकी फरमान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव विकास पटेल ने इन नए नियमों को ‘‘तुगलकी फरमान’’ कहा है. वहीं, इन नए नियमों पर जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित की तरफ से अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

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