तलवार, मुकुट समेत सोने की 27 किलो की ज्वेलरी... तमिलनाडु सरकार को क्यों सौंपा गया जयललिता का कीमती सामान
Tamil Nadu: जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारी ने जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया. जयललिता को 2014 में दोषी ठहराया गया था.

Jayalalithaa: पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त करोड़ों के आभूषण सहित जमीन के कागजात तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर कर दिए गए हैं. राज्य सरकार को ट्रांसफर की गई संपत्तियों में 27 किलो सोना, दो सोने का मुकुट और एक सोने की तलवार शामिल है. ये संपत्ति करीब 21 साल से कर्नाटक राज्य के खजाने में पड़े थे. इसके अलावा वहां सोने की बनी 481 वस्तुएं, 1520 एकड़ जमीन के दस्तावेज और कुछ नगदी भी है.
बेंगलुरु की अदालत ने जयललिता को दोषी पाया
जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 18 साल तक चला और बाद में इसे चेन्नई से बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया था. बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 2014 में जयललिता, उनकी सहयोगी वीके शशिकला और सुश्री शशिकला के रिश्तेदार वीएन सुधाकरन और जे इलावरासी सहित तीन अन्य को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने जयललिता को चार साल की सजा के साथ 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन मई 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, जिसके बाद फिर सीएम बनी थीं.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जयललिता के उत्तराधिकारी
इसके बाद फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसल को पलट दिया था और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. हालांकि 2016 में जयललिता का निधन हो चुका था, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई थी. जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारी ने जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार (14 फरवरी 2025) को खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि जयललिता के खिलाफ कार्यवाही समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपराध से बरी हो गई हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत ने 29 जनवरी को जयललिता की सभी जब्त संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. यह निर्णय 13 जनवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से जयललिता की भतीजी जे दीपा और भतीजे जे दीपक की याचिका को खारिज करने के बाद आया, जिनमें उन्होंने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में संपत्तियों पर दावा किया था.
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