नई दिल्ली: जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों की ओर से इकट्ठा की गई 55 करोड़ रुपये की संपत्ति में 2.51 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के गहने और 15.9 लाख रुपये की घड़ियां शामिल थीं. जयललिता के निधन के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई है.


जस्टिस पी सी घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय की बैंच ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि ‘गहने और कलाई घड़ियों के अलावा उनके पास 1.30 करोड़ रुपये की गाड़ियां और 20.8 लाख रुपये कीमत की 400 किलोग्राम से ज्यादा चांदी भी थी. निचली अदालत ने अपने आदेश में 1991 से 1996 के बीच की अवधि में दोषियों के पास रही संपत्ति का यही हिसाब लगाया था.


बहरहाल, निचली अदालत ने संपत्ति का हिसाब लगाते वक्त अभियोजन पक्ष के इस दावे पर विचार नहीं किया था कि उनके पास 92.4 लाख रुपये की साड़ियां और दो लाख रुपये के चप्पल-जूते थे. विशेष अदालत की ओर से की गई संपत्ति की कैलकुलेशन पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेन्नई में जयललिता के पोएस गार्डन आवास में रहने वाले दोषियों ने सामूहिक तौर पर 20.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति इकट्ठा की और 22.53 करोड़ के नए घर पर नियंत्रण किया.


साल 1991 से 1996 के बीच उनके पास एक मारूति कार, हिंदुस्तान मोटर्स की एक कंटेसा सहित 1.29 करोड़ रुपये की वैन और जीप भी थी. मूल्यांकन के समय से पहले उनके पास रही संपत्ति 2.01 करोड़ रुपये की आंकी गई जबकि बचे पांच-छह सालों में अर्जित की गई. दोषियों के बैंक खातों में 97.47 लाख रुपये की नगदी आंकी गई जबकि उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट और शेयर 3.42 करोड़ रुपये के थे.