Suraj Revanna: अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना को मिली राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
Suraj Revanna: अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार हुए जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. इससे सूरज रेवन्ना को 14 दिनो की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
Suraj Revanna: जेडीएस के एक पुरुष कार्यकर्ता के अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न मामले के आरोप में गिरफ्तार पार्टी के एमएलसी और जेडीएस नेता डॉ. सूरज रेवन्ना को रविवार (22, जुलाई) को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 342, 506 और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे. जिसमें धारा 377 भी शामिल है, जो अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है.
रिपोर्ट के मुताबिक, (22 जून 2024) को होलेनरसिपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बाद रेवन्ना को 23 जून को हसन पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यह मामला 27 वर्षीय जेडीएस के एक पुरुष कार्यकर्ता ने सूरज रेवन्ना पर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया था.
क्या है सूरज रेवन्ना पर आरोप?
जेडीएस विधान परिषद सदस्य डॉ सूरज रेवन्ना पर 27 वर्षीय शिकायतकर्ता का आरोप है कि 16 जून को होलेनरसीपुरा के विधायक एच.डी. रेवन्ना के सबसे बड़े बेटे सूरज रेवन्ना ने घन्नीकाडा स्थित अपने फार्महाउस में उसका यौन शोषण किया. । शिकायत के अनुसार, रेवन्ना ने पीड़ित शख्स को अपने फार्म पर बुलाया और उसने कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया और शिकायतकर्ता को धमकाया. इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. हालांकि, सूरज रेवन्ना (37) ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था.
Conditional bail granted to MLC and JDS Leader Dr Suraj Revanna, by the People's Representative Court.
— ANI (@ANI) July 22, 2024
Suraj Revanna was arrested in connection with a case of alleged sexual abuse of a man and charged under sections Sections 377, 342, 506 and 34 of the Indian Penal Code.
जानिए कौन हैं सूरज रेवन्ना?
सूरज रेवन्ना जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे और केंद्रीय मंत्री व कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं. पेशे से डॉक्टर सूरज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार के सातवें सदस्य हैं जो कर्नाटक में संवैधानिक पद पर चुने गए हैं. उन्होंने जनवरी 2022 में विधान परिषद के लिए हासन स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी.
किन धाराओं में सूरज रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है FIR?
27 साल के लड़के ने पुलिस में शिकायत की थी कि सूरज रेवन्ना उसका यौन शोषण किया. इस शिकायत के आधार पर होलेनरसीपुर पुलिस ने शनिवार (22 जून) देर शाम जेडीएस नेता सूरज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अननेचुरल सेक्स), 342 (बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था. हालांकि, सूरज रेवन्ना ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. सूरज ने यह भी आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने उससे 5 करोड़ रुपये ऐंठने के लिए 'झूठी शिकायत' दर्ज कराई थी.