Kidnapping Case: कर्नाटक की एक स्थानीय कोर्ट ने शुक्रवार को जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका उनके पति और बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अपहरण के मामले में दायर की गई थी. दरअसल, ये मामला मुसुरु के केआर नगर से एक महिला के अपहरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसके पति और होलेनरसिपुरा जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.
इंडिया टुड़े की रिपोर्ट के मुताबिक, एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना ने विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था. यह नोटिस पहले से गिरफ्तार एक आरोपी के बयानों पर आधारित था. कार्यवाही के दौरान जस्टिस संतोष गजानन भट ने दलीलें सुनीं और भवानी रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी.
पीड़ित महिला के बेटे की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR
गौरतलब है कि, पिछले महीने की शुरूआत में पीड़ित महिला के 20 वर्षीय बेटे की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि उसकी मां भी उस वीडियो में दिखाई दे रही है, जिसमें प्रज्वल ने उसे बांधकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था. पुलिस के अनुसार, जब मामला सार्वजनिक हुआ तो महिला को जेडी(एस) सांसद के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया गया. इस शिकायत में भवानी रेवन्ना का नाम भी शामिल था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन शोषण करने के कई वीडियो सामने आने के बाद 29 अप्रैल को एक एसआईटी का गठन किया था. वहीं, 3 मई को एसआईटी ने एचडी रेवन्ना के विश्वासपात्र सतीश बबन्ना को गिरफ्तार किया और उसके बाद 4 मई को मैसूर के एक फार्महाउस से महिला को कथित तौर पर बचाया.
हालांकि, इस घटना के कुछ घंटों बाद जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
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