JDU issues Whip: राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को JDU ने जारी किया व्हिप, कहा- दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग कानून के खिलाफ करें वोट
Harivansh Narayan Singh: राज्यसभा के नियम के मुताबिक, किसी भी पार्टी का व्हिप तब-तक उस सदस्य पर लागू नहीं होता है जब तक वह सदन चलाने के लिए आसन पर बैठा होता है.
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JDU Whip: जनता दल यूनाटेड (JDU) ने राज्यसभा के सभी सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, लेकिन खास बात ये है कि इस बार व्हिप के दायरे में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी शामिल किया गया है. संवैधानिक पद पर बैठे उपसभापति के लिए पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती हैं. इससे पहले पीजे कुरियन और नजमा हेपतुल्ला जब राज्यसभा के उपसभापति थे तब भी उनके दलों की ओर से व्हिप जारी नहीं किया गया था.
उपसभापति हरिवंश पिछले तीन साल से राज्य सभा के उपसभापति पद का संभाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जेडीयू ने उनको व्हिप जारी नहीं किया था. इस बार दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग कानून को लेकर जारी किया गया व्हिप उपसभापति हरिवंश को भी भेजा गया है. इस व्हिप में राज्यसभा के सभी सदस्यों को 27 जुलाई से 11 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने और दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग कानून के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है.
सदन के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता व्हिप
राज्यसभा के नियम के मुताबिक, किसी भी पार्टी का व्हिप तब-तक उस सदस्य पर लागू नहीं होता है जब तक वह सदन चलाने के लिए आसन पर बैठा होता है, ऐसे में अब हरिवंश को जेडीयू की और से जारी व्हिप से बचना है तो उन्हें सदन के आसन यानी चेयर पर बैठक कर सदन चलाना होगा.
अगर हरिवंश किसी भी सूरत में व्हिप का पालन नहीं करते हैं तो इसके उल्लंघन के लिए जेडीयू की और से उनकी सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. देखना होगा कि जेडीयू और उपसभापति हरिवंश का संसद के सत्र के दौरान रुख क्या रहता है.
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