Hemant Soren Interim Bail Plea: 'पर्याप्त सबूत, जांच में बाधा डाली', हेमंत सोरेन की याचिका पर ED का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Supreme Court: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें जमानत देना ठीक नहीं है.
Hemant Soren Interim Bail Plea: जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (21 मई 2024) सुनवाई करेगा. रांची में हुए जमीन घोटाला केस में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की है. यह सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक अवकाशकालीन पीठ करेगी.
दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी का विरोध किया है. ईडी ने सोमवार (20 मई 2024) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. ईडी ने दलील दी कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता.
ED ने कहा- जेल में बंद सभी रेजनेता करेंगे मांग
ईडी ने शीर्ष अदालत को बताया कि अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी राजनेता भी ऐसी मांग कर सकते हैं. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए ऐफिडेविट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से यह साबित होता है कि हेमंत सोरेन अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल करने और उन पर कब्जा रखने में शामिल हैं. यह अपराध से अर्जित आय है.
31 नजवरी को जमीन घोटाले में ईडी ने किया था अरेस्ट
ईडी ने अदालत को बताया कि पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) 2002 की धारा के तहत कई बयान दर्ज किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि बरियातू में लालू खटाल के निकट शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन अवैध गैरकानूनी तरीके से हासिल की गई और यह हेमंत सोरेन के कब्जे एवं उपयोग में है. इस मामले में ईडी की टीम ने इसी साल जनवरी में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई शुरू की थी. झारखंड के मुख्यमंत्री पद से सोरेन के इस्तीफा देने के बाद ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 31 जनवरी को अरेस्ट कर लिया था.
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