रांची: झारखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन वाले गुटका व पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर राज्य में अगले साल 25 जुलाई तक के लिए रोक बढ़ा दी है. आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह रोक जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ायी गयी है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 22 अप्रैल को सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी गई थी ताकि लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से हतोत्साहित किया जा सके. यह निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने जारी किये.
झारखंड में कोविड-19 के 418 नये मामले
झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से जमशेदपुर और सराइकेला खरसांवा में दो-दो, धनबाद और रांची में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गयी है. जमशेदपुर में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13 और धनबाद में 12 हो गयी है.
पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकार्ड 418 नये मामले सामने आये हैं जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6195 हो गयी. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 6195 संक्रमितों में से 2942 ठीक होकर घर जा चुके हैं और 3192 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है.
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